वाराणसी । जनपद में एक बार पुन: दुकानों को खोलने की समय सीमा में बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी ने नया आदेश जारी किया है। व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए डीएम ने 24 अगस्त यानी सोमवार से दुकानों को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक तथा बैंकों का समय पूर्व की तरह सुबह 10 से शाम चार बजे तक खोलने का आदेश दिया। वाराणसी में दुकानों, बाजारों और बैंकिंग के खोलने समय को जनता के आग्रह के समय को बढ़ाया गया है। एक हफ्ते में ही तीसरी बार प्रशासन ने दुकानों और बाजार के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इससे पहले 16 और 20 अगस्त को गाइडलाइन जारी की गई थी। नए निर्देशों के अनुसार दुकानें और बाजार दो घंटे पहले सुबह नौ बजे से खुल सकेंगे। अभी सुबह 11 से दुकानों को खोलने का आदेश था।
दुकानों को बंद करने का समय नहीं बदला गया है। वह पहले की तरह शाम छह बजे रहेगा। लेकिन इसे भी बढ़ाने की व्यापार मंडलों की मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक शर्त रख दी है। जिन इलाकों के सभी दुकानदारों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हो जाएगा, वहां की दुकानों को बंद करने का समय बढ़ा दिया जाएगा।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के अनुसार जिले में कोरोना का संक्रमित लोगों में 50 प्रतिशत व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं। कुल मौतों में भी 40 प्रतिशत से अधिक मृत्यु व्यापारी वर्ग की हुई है। सभी व्यापारियों, दुकानदारों और दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया गया है।
जिस मार्केट के व्यापार मंडल अपनी मार्केट, दुकानदार, कर्मचारियों, सामान उठाने वाले पल्लेदार, चालक आदि सभी की कोरोना एंटीजन टेस्ट करवा लेंगे, उनकी दुकानों के बंद होने का समय बढ़ा दिया जायेगा। मार्केटवार इस आदेश को लागू करने के लिए इलाके के अपर नगर मजिस्ट्रेट अधिकृत किये गए हैं। जिन भी व्यापार मण्डल/संस्था को अपने लोगों का कोरोना एंटीजन टेस्ट कराना हो वे अपने थाना क्षेत्र के अपर नगर मजिस्ट्रेट को सूचित कर सकते हैं। संबंधित अपर नगर मजिस्ट्रेट स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके उसके अगले ही दिन सभी दुकानदार एवं कर्मचारियों की निश्शुल्क कोरोना एण्टीजन टेस्टिंग स्वास्थ्य विभाग की टीम के माध्यम से मार्केट के अंदर ही करा सकते हैं। जिन-जिन मार्केट या दुकान की एंटीजन टेस्टिंग होती जायेगी, उसके अगले दिन से उनकी दुकान खोलने की समयावधि बढ़ाने का आदेश संबंधित अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप से जारी करते हुए लागू कर दिया जायेगा।
जिले में सब्जी व दूध गल्ला मण्डी सुबह 9 बजे से पहले की तरह निर्धारित समय पर खुलेंगे। इस निर्देश में पान मंडी व सभी प्रकार की थोक मण्डियां भी शामिल की गई हैं।
1 – बैंकों में अब ग्राहकों का समय दोपहर 2 बजे से बढ़ाकर शाम 4 बजे तक होगा। इस बारे में सभी बैंकों को निर्देश जारी किया जा रहा है।
2 – यूरिया, खाद, बीज, कीटनाशक आदि की दुकानें भी दवाई की दुकानों की तरह शनिवार और रविवार को भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी।